झारखंड सरकार द्वारा संचालित महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग की महत्वाकांक्षी योजना, झारखंड मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना के तहत राज्य की सभी योग्य महिलाओं को आर्थिक सशक्तिकरण के लिए प्रति माह ₹1000 की राशि प्रदान की जा रही है।

खुशखबरी यह है कि राज्य सरकार ने इस योजना के तहत दी जाने वाली राशि में वृद्धि करते हुए इसे ₹2500 प्रति माह कर दिया है। यह निर्णय राज्य मंत्रिमंडल द्वारा पारित किया जा चुका है। दिसंबर माह से ही सभी लाभार्थी महिलाओं को ₹2500 प्रति माह की राशि उनके बैंक खातों में प्राप्त होने लगेगी। यदि आप भी इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं और ₹2500 प्रति माह की राशि प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप इस योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया बेहद आसान है।

योजना का नामझारखण्ड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना
योजना का शुभारंभ तिथिअगस्त 2024
आधिकारिक वेबसाइटhttps://mmmsy.jharkhand.gov.in/
कितना पैसे मिलता है2500 रुपये प्रतिमाह दिसंबर 2024 से

मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के लिए पात्रता मानदंड

झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का लाभ लेने के लिए कुछ विशिष्ट पात्रता मानदंड पूरे करने आवश्यक हैं:

  • निवास: आवेदक महिला को झारखंड राज्य की स्थायी निवासी होना अनिवार्य है।
  • आयु: आवेदक महिला की आयु 18 वर्ष से कम और 50 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
  • पेंशन: आवेदक महिला या उसके परिवार का कोई भी सदस्य किसी अन्य सरकारी पेंशन योजना का लाभार्थी नहीं होना चाहिए।
  • सरकारी नौकरी: आवेदक महिला या उसके परिवार का कोई भी सदस्य वर्तमान में या पूर्व में किसी सरकारी नौकरी में कार्यरत नहीं होना चाहिए।
  • राजनीतिक पद: आवेदक महिला या उसके परिवार का कोई भी सदस्य वर्तमान में या पूर्व में सांसद या विधायक नहीं होना चाहिए।
  • आयकर: आवेदक महिला या उसके परिवार का कोई भी सदस्य आयकर दाता नहीं होना चाहिए।
  • ईपीएफ: आवेदक महिला वर्तमान में ईपीएफ (Employees’ Provident Fund) का सदस्य नहीं होनी चाहिए।

उपरोक्त सभी मानदंडों को पूरा करने वाली महिलाएं ही इस योजना का लाभ लेने के लिए पात्र होंगी।

मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के लिए आवेदन कैसे करें?

मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के लिए आवेदन पूरी तरह ऑनलाइन किया जाता है। आवेदन प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए नीचे दिए गए चरणों का पालन करें:

आवेदन फॉर्म और आवश्यक दस्तावेज

  1. आवेदन फॉर्म डाउनलोड करें: सबसे पहले यहां क्लिक करें और आवेदन फॉर्म डाउनलोड करें।
  2. फॉर्म प्रिंट करें: डाउनलोड किए गए फॉर्म के पहले तीन पेजों को प्रिंट करें।
  3. दस्तावेज तैयार करें: निम्नलिखित दस्तावेजों की फोटोकॉपी तैयार रखें:
    • आधार कार्ड
    • वोटर कार्ड
    • पासपोर्ट साइज फोटो
    • आधार से लिंक बैंक पासबुक
    • राशन कार्ड (आवेदक, पिता या पति का)
    • मोबाइल नंबर

आवेदन फॉर्म भरें

  • पहला पेज: अपने व्यक्तिगत विवरण जैसे नाम, पता, आयु आदि को सही-सही भरें।
  • दूसरा पेज: दिए गए नमूने के अनुसार बाकी जानकारी भरें।

तीसरा पेज: घोषणा करें कि आप योजना के लिए पात्र हैं और दी गई जानकारी सही है।

फॉर्म जमा करें

  • प्रज्ञा केंद्र: भरा हुआ फॉर्म और आवश्यक दस्तावेजों के साथ किसी भी निकटतम प्रज्ञा केंद्र पर जाएं। प्रज्ञा केंद्र का संचालक आपके आवेदन को ऑनलाइन अपलोड करेगा।

आवेदन की प्रक्रिया

  • पंचायत कार्यालय: प्रज्ञा केंद्र द्वारा आपका आवेदन पंचायत कार्यालय या प्रशासनिक ब्लॉक में भेजा जाएगा।
  • जांच: पंचायत सचिव आपके आवेदन का सत्यापन करेंगे।
  • अनुमोदन: यदि आपका आवेदन सही पाया जाता है, तो इसे प्रखंड कार्यालय या अंचल कार्यालय भेजा जाएगा।
  • अंतिम स्वीकृति: प्रखंड विकास पदाधिकारी या अंचल अधिकारी द्वारा आपके आवेदन को अंतिम रूप से स्वीकृत किया जाएगा।
  • सूचना: आवेदन स्वीकृत होने पर आपको आपके मोबाइल नंबर पर एसएमएस के माध्यम से सूचित किया जाएगा।

ध्यान दें:

  • सभी जानकारी को सावधानीपूर्वक भरें।
  • गलत जानकारी देने पर आपकी पात्रता रद्द हो सकती है।
  • अधिक जानकारी के लिए योजना की आधिकारिक वेबसाइट देखें।

पैसे मिलना कब शुरू होगा?

एक बार आपका आवेदन स्वीकृत हो जाता है और आपको मोबाइल पर पुष्टि का एसएमएस मिल जाता है, तब से आपको प्रति माह ₹2500 की राशि आपके बैंक खाते में डीबीटी (Direct Benefit Transfer) के माध्यम से मिलनी शुरू हो जाएगी। दिसंबर 2024 से इस योजना के तहत राशि बढ़कर ₹2500 हो गई है।

आवेदन फॉर्म में गलती होने पर क्या करें?

यदि आपके आवेदन फॉर्म में कोई गलती हो गई है, जैसे कि बैंक खाता नंबर, IFSC कोड या बैंक का नाम गलत भर दिया है, तो आपका भुगतान प्रभावित हो सकता है। ऐसी स्थिति में आपको निम्नलिखित कदम उठाने चाहिए:

  1. पंचायत कार्यालय संपर्क करें: सबसे पहले, आपको अपने संबंधित पंचायत कार्यालय या प्रशासनिक ब्लॉक से संपर्क करना होगा।
  2. रिजेक्ट लिस्ट देखें: पंचायत कार्यालय में आपको एक रिजेक्ट या पेमेंट फेलियर लिस्ट मिलेगी। इस लिस्ट में आपका नाम खोजकर पता करें कि आपका आवेदन क्यों रिजेक्ट हुआ है।
  3. दस्तावेज जमा करें: अपनी गलती को सुधारने के लिए, आपको अपने आधार कार्ड और बैंक पासबुक की फोटोकॉपी पंचायत कार्यालय या प्रखंड कार्यालय में जमा करनी होगी।
  4. आवेदन में सुधार: अधिकारी आपके आवेदन में आवश्यक सुधार करेंगे।
  5. पुन: स्वीकृति: सुधार के बाद, आपका आवेदन फिर से स्वीकृत किया जाएगा और आपको मोबाइल पर सूचना मिल जाएगी।

सुझाव: आवेदन करते समय सभी जानकारी को ध्यानपूर्वक भरें ताकि बाद में किसी प्रकार की समस्या न आए।

महत्वपूर्ण जानकारी

  • डीबीटी: Direct Benefit Transfer का मतलब है कि पैसा सीधे आपके बैंक खाते में भेजा जाएगा।
  • पंचायत कार्यालय: सभी संबंधित जानकारी और सुधार के लिए अपने पंचायत कार्यालय या प्रशासनिक ब्लॉक से संपर्क करें।
  • मोबाइल नंबर: अपना मोबाइल नंबर सही रखें ताकि आपको सभी सूचनाएं मिलती रहें।

आशा है कि यह जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। यदि आपको कोई अन्य प्रश्न है, तो बेझिझक पूछें।

नोट: योजना से संबंधित नियमों और शर्तों में समय-समय पर परिवर्तन हो सकते हैं। इसलिए, नवीनतम जानकारी के लिए कृपया योजना की आधिकारिक वेबसाइट का संदर्भ लें।

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